बिना लायसेंस के अमानक खाद्य सामग्री विक्रय एवं संग्रह करने वाले व्यापारी पर हुई रासुका की कार्यवाही

बिना लायसेंस के अमानक खाद्य सामग्री विक्रय एवं संग्रह करने वाले व्यापारी पर हुई रासुका की कार्यवाही
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बड़वानी में तीन माह के लिए  जेल भेजा गया व्यापारी 


संभागायुक्त इंदौर श्री आकाश त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संभाग के सभी ज़िलों में मिलावट के ख़िलाफ़ कार्यवाही सतत् जारी है। कलेक्टर एवं /जिला दण्डाधिकारी बड़वानी श्री अमित तोमर ने सेंधवा के व्यापारी बालमुकुंद पिता मोहनलाल गर्ग को अमानक खाद्य सामग्री का संग्रहण एवं विक्रय करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल बड़वानी में निरूद्ध किया है। 
 उल्लेखनीय है कि उक्त व्यापारी के यहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्यवाही के दौरान घी, पाम आईल, गुड़, चिराग वनस्पति, मिस मालवा पोहा जब्त कर, परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। उक्त व्यापारी द्वारा बिना लायसेंस के मिलावटी खाद्य पदार्थो का विक्रय एवं संग्रहण करने पर उक्त कार्यवाही की गई।