इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला , UP में DJ बजाने पर रोक , बजाया तो होगी 5 साल की कैद

इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला , UP में DJ बजाने पर रोक , बजाया तो होगी 5 साल की कैद



जिलाधिकारियों को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, अगर आदेश के बाद भी डीजे बजेगा तो उसके लिए संबंधित थाना इंचार्ज जिम्मेदार माना जाएगा.  निर्देश को न मानने वाले पर 5 साल कैद के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का आदेश दिया है. 


1- शादी-ब्याह, पार्टियों और त्योहारों पर तेज आवाज में डीजे नहीं बजाना है


2- कोर्ट ने कहा है बच्चों, बुजुर्गों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों सहित मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण बड़ा खतरा है


3- प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश 


4- ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है


5-  राज्य सरकार को आदेश दिया - ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाए


6- कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी और ये सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे. 


7- राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के सभी शहरी इलाकों को औद्योगिक, व्यवसायिक और रिहायशी या साइलेन्स जोन के रूप में श्रेणीबद्ध करें. 


8- ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सुनने वाले अधिकारी का फोन नंबर सहित अन्य ब्यौरा सार्वजनिक स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाकर देने का निर्देश 


9- शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 


10- प्रदेश के मुख्य सचिव को सभी अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश