*इन्दौर के विजय नगर स्थित होटल वॉव के खिलाफ़ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी मामले में दर्ज की एफआईआर l*
इन्दौर/भोपाल। इन्दौर के दागी और धोखाधड़ी व्यापारी के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अपनी कार्रवाई में शुरूआती दौर में जांच के दौरान आरोपीयो के खिलाफ़ तमाम सबूत के आधार पर आय से अधिक संपत्ति और धोखाधड़ी के मामले में विजय नगर स्थित होटल वॉव के संचालक और सहभागीयों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की है। इसमें तुलसीदास पिता ताराचंद मानवानी, गिरीश पिता श्रीकृष्ण मतलानी, चांदनी पति गिरीश मतलानी और हिना बाधवानी सहित इविप्रा के अधिकारीयों व कर्मचारियों की इस पूरे मामले में सहभागिता के लिए भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी का ईओडब्ल्यू ने 05 दागी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों की पड़ताल के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी आरोपी इन्दौर से संबंधित है।
इन्दौर के विजय नगर स्थित होटल वॉव के खिलाफ़ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी मामले में दर्ज की एफआईआर l*