*श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री लोकेश जाटव के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी द्वारा जिला इंदौर को "ग्रीन सर्कल-क्लीन सर्कल"* बनाये जाने हेतु दिये निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय,एवं चौर्यनयन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान l
के तहत दिनांक 27.11.2019 को *जिले के वृत-बम्बई बाज़ार, भोई मोहल्ला,छावनी, आंतरिक-1,2, महू'अ' एवं महू'ब' में* अबैध मदिरा विक्रेताओं के विरुद्ध पृथक-पृथक दविश कार्यवाही कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 'क' के 09 एवं 34 (2) 05 प्रकरण पंजीबद्घ कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एक आरोपी की तलाश जारी है।
उक्त आरोपियों के कब्जे से 05 दोपहिया वाहन एवं 1825 पाव देशी शराब कुल मात्रा 328.5 बल्क लीटर जप्त की गई।
जप्त मदिरा एवं वाहनों का बाज़ार मूल्य लगभग 3,39,000/- रुपये है।
उक्त समस्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एन पी सिंह, श्री राजीव मुदगल आबकारी उपनिरीक्षक श्री अमर सिंह बघेल,मनीष राठौर, मनमोहन शर्मा,नितिन आशापुरे, जितेंद्र सिंह भदौरिया,संतोष सिंह एवं मीरा सिंह द्वारा की गयी तथा आबकारी मुख्य आरक्षक श्री बलबीर सिंह जादौन, बद्री सिंह जामरा एवं आबकारी आरक्षक श्रीओम राठौर, सावन सिसोदिया, अजय चंद्रावत,भीम सिंह, ओमप्रकाश श्रीवास,भगवान दास बिर्ला का सराहनीय योगदान रहा
श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री लोकेश जाटव के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी द्वारा जिला इंदौर को "ग्रीन सर्कल-क्लीन सर्कल"* बनाये जाने हेतु दिये निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय,एवं चौर्यनयन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान l