*11 दिसंबर के पश्चात आबकारी विभाग द्वारा की गई 5 बड़ी कार्यवाही।।*
(1)
वृत पलासिया इंदौर की कार्यावाही लगभग 1,85,000 मूल्य की मदिरा और ऑटो रिक्शा जप्त।।
दि.11.12.19 को वृत पलासिया के उप निरीक्षक मनोहर खरे एवं वृत स्टाफ द्वारा गस्त के दौरान एक आटोरिक्शा क्र. MP09 R 5236 से सात पेटी हाई रेन्ज विदेशी मदिरा का अवैध परिवहन करते हुये चालक चेतन s/o हेमन्त धीमान नि. विनोबानगर को गिरफ्तार किया आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आब. अधि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
(2)
वृत राजमोहल्ला की बड़ी कार्यवाही*
हुकमचंद कालोनी स्थित सुरेश ऊर्फ धम्मू राठौर के रहवासी मकान से आरोपी के आधिपत्य से 335 पाव देशी मदिरा प्लेन के जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34 (1) (क) 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।
(3)
*आबकारी वृत्त आंतरिक-2(इंदौर) बडी कार्रवाई*
*शातिर ब्लैकर को 420 पाव देशी प्लेन-मशाला अवैध शराब के साथ पकडा*
13/12/2019 को वृत्त आंतरिक-2 प्रभारी मीरा सिंह, उपनिरीक्षक* की टीम द्वारा अवैध मदिरा विक्रय और संग्रह के विरुद्ध बडी कार्रवाई की गई। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर काकडिया बोरडिया निवासी मोहन परमार पिता छितर के घर मेंं छापेमारी कर तलाशी लेते हुए 420 पाव देशी प्लेन-लाल मशाला शराब जब्त की गई, जिससे संग्रहण और बिक्री के दस्तावेज नहीं मिलने पर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की 34(1) क , धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
(4)
आबकारी वृत्त आंतरिक क्र.-1(इंदौर) की बडी कार्यवाही*....
शातिर शराब तस्कर 10 पेटी (90.0 बल्कलीटर) अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार सेन्ट्रो कार जब्त*
दिनांक 13.12.2019 को रात्रि में आबकारी वृत्त आंतरिक क्र.1 प्रभारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह* एवं उनकी टीम द्वारा अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध बडी कार्यवाही की गई।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कल रात्रि नाथ मंदिर चौराहा साऊथ तुकोगंज इंदौर से शातिर शराब तस्कर लोकेश जायसवाल पिता गोपाल प्रसाद जायसवाल ,35 वर्ष निवासी-मेघदूतनगर इंदौर एवं दीपक शर्मा पिता मदनमोहन शर्मा , 34 वर्ष को संयुक्त रूप से हुंडई सेंट्रो कार MP04/HA/3795 से 10 पेटी (120 बोतल/90.0 बल्कलीटर) मैकडावल नं 1 व्हिस्की विदेशी मदिरा का संयुक्त रूप से अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया.. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क , 34(2) का प्रकरण पंजीबध्द किया गया, बाद विधिवत् कार्यवाही दोनों अभियुक्तों को आज दिनांक 14/12/2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्युडिशियल रिमाण्ड में जेल भेजा गया .... प्रकरण में विवेचना जारी है .. उक्त प्रकरण में जब्तशुदा मदिरा का बाजार मूल्य 99600/- रुपये और जप्त वाहन की अनुमानित कीमत 200000/- रूपये है.. .
(5)
*16 दिसम्बर 2019*। इंदौर आबकारी टीम ने सयुंक्त कार्यवाही करते हुए 11 पेटिया देशी शराब जब्त की , जिसमे मसाला मदिरा के 527 पाव थे , के साथ बुध्दनगर के हिस्ट्रीशीटर अपराधी विनोद पिता शांताराम मराठा को 34(2), आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया ।_