*आबकारी वृत्त आंतरिक क्र.-1(इंदौर) की बडी कार्यवाही*....  *शातिर शराब तस्कर 10 पेटी (90.0 बल्कलीटर) अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार सेन्ट्रो कार जब्त*

*आबकारी वृत्त आंतरिक क्र.-1(इंदौर) की बडी कार्यवाही*....


 *शातिर शराब तस्कर 10 पेटी (90.0 बल्कलीटर) अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार सेन्ट्रो कार जब्त*


इंदौर कलेक्टर श्री लोकेश जाटव के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी द्वारा जिला इंदौर को "ग्रीन सर्कल-क्लीन सर्कल"* बनाये जाने हेतु दिये निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय,एवं चौर्यनयन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कल दिनांक 13.12.2019 को रात्रि में  *आबकारी वृत्त आंतरिक क्र.1 प्रभारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह* एवं उनकी टीम द्वारा अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध बडी कार्यवाही की गई।  
 मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कल रात्रि नाथ मंदिर चौराहा साऊथ तुकोगंज इंदौर से शातिर शराब तस्कर लोकेश जायसवाल पिता गोपाल प्रसाद जायसवाल ,35 वर्ष निवासी-मेघदूतनगर इंदौर एवं दीपक शर्मा पिता मदनमोहन शर्मा , 34 वर्ष को संयुक्त रूप से हुंडई सेंट्रो कार MP04/HA/3795 से 10 पेटी (120 बोतल/90.0 बल्कलीटर) मैकडावल नं 1 व्हिस्की विदेशी मदिरा का संयुक्त रूप से अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया.. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध  म.प्र. आबकारी अधिनियम  की धारा 34(1) क , 34(2) का प्रकरण पंजीबध्द किया गया, बाद विधिवत् कार्यवाही दोनों अभियुक्तों को आज दिनांक 14/12/2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्युडिशियल रिमाण्ड में  जेल भेजा गया .... प्रकरण में  विवेचना जारी है .. उक्त प्रकरण में जब्तशुदा मदिरा का बाजार मूल्य  99600/- रुपये और जप्त  वाहन की अनुमानित कीमत 200000/-  रूपये है..                         उक्त कार्यवाही में मुख्य आरक्षक किशोर जायसवाल, एवं आरक्षक शैलेन्द्र जोशी,रविन्द्र बघेल, अंकिता जाटवा का सराहनीय योगदान रहा....