इंदौर शहर के 8 थानों में तीन दर्जन से अधिक भू-मफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए है। आरोपियों को पकड़ने के लिएपुलिस की छापेमारी जारी

इंदौर. माफिया मुक्त मुहिम के तहत पुलिस ने जमीन की जादूगरी करने वाले सक्रिय माफियाओं को दबोचना शुरू कर दिया है। इंदौर शहर के 8 थानों में तीन दर्जन से अधिक भू-मफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापामार कार्रवाई की लेकिन अधिकांश आरोपी फरार हो गए। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने गुंडे हेमंत यादव, कुख्यात भूमाफिया बब्बू उर्फ सुुल्तान व शिवनारायण अग्रवाल को गिरफ्तार किया था।



पुलिस के अनुसार थाना सेंट्रल कोतवाली, लसूड़िया, खजराना और आजाद नगर थाने में भू-माफियाओं के खिलाफ 8 केस दर्ज किए गए है। इसके तहत 36 से अधिक लोगों को आराेपी बनाया गया है। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया लेकिन अधिकांश आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।



भू-माफियाओं के खिलाफ संभागायुक्त के निर्देशन में जिला प्रशासन, पुलिस व सहकारिता विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में लगभग 30 भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भू-माफियाओं की शिकायत के लिए पुलिस ने एंटी माफिया सेल का गठन किया है।



यह प्रकरण दर्ज हुए
(1) :सेंट्रल कोतवाली थाना में आरोपी हेमंत पिता अयोध्या यादव व 13 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406,420,467,468 और 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फरियादी के भूखंड के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेच दिया था।



(2) :थाना लसूड़िया में सतीश उर्फ भाऊ पिता लक्ष्मणराव मराठा व अन्य 3 के खिलाफ भादवी की धारा 384,294,506 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों ने फरियादी को डरा धमकाकर कोरे स्टाम्प पेपर व कोरे चेकों पर हस्ताक्षर करवाए। जान से मारने की धमकी देकर फरियादी के फ्लेटों पर ताला लगा दिया।



(3) :थाना लसूड़िया में शिवनारायण अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420,467 और 468 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी ने अतिक्रमण कर भूखंड काटे और उस अवैध भूखंडों का पंजीयन सदस्यों को करा दिया। शासकीय भूमि पर फर्जी दस्तावेज पेश कर तुलसी नगर कॉलोनी आरोपी ने काटी।



(4) :थाना खजराना में आरोपी गोपाल गोयल, मनोहर मीणा, भरत रघुवंशी, अफसर पटेल और विक्की रघुवंशी के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने छलपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर फरियादी के प्लाट को बेच दिया।



(5) :थाना खजराना में आरोपी बब्बू, छब्बू, अकरम शेख, इमरान, समीर शेख और नितिन सिद्ध के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्याय नगर संस्था के प्लाट को बेच दिया।



(6) :थाना खजराना में आरोपी मम्मू पटेल और इस्लाम के खिलाफ भादवि की धारा 406,420,467,468,471 और 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने छलपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर फरियादी के प्लाट को बेच दिया।



(7) :थाना आजाद नगर में आरोपी शेख इस्माईल, शेख मुस्तफा, मेहबूब, अरविंद ठाकुर और दीपक पाल के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468,471,188,447 और 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फरियादी की सीलिंग क्षेत्र की भूमि पर छलपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाट बेच दिए।



(8) :थाना आजाद नगर में आरोपी शेख मुस्ताक पिता शेख इल्यास और 12 अन्य के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468,471 और मप्र सहकारीता अधिनियम की धारा 72-डी के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी मयुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के पदाधीकारी है एवं आरोपियों ने बगैर अनुमति अवैध कॉलोनी को वैध बताकर प्लाट बेच दिए।