*नागरिकों को कालोनी संबंधी प्लाटों की धोखाधड़ी से बचाने के लिये कालोनी संबंधी विभिन्न जानकारियां सार्वजनिक की जायेगी*
*धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई*
*कलेक्टर श्री जाटव ने ली बैठक*
इंदौर। इंदौर जिले में कालोनियों में प्लाट क्रय करने वाले नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिये कालोनी संबंधी विभिन्न जानकारियां सार्वजनिक की जायेगी। कालोनी संबंधी अनुमति, डायवर्शन, उसकी वैधता के अन्य दस्तावेज, विकास अनुमति आदि जानकारियां एनआईसी पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में लोक सेवा गारंटी के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के लिये भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
यह जानकारी आज यहां कलेक्टर द्वारा ली गई बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने कहा कि जिले में ऐसे व्यक्ति जिनके पास रजिस्ट्री है और उन्हें प्लाट का कब्जा नहीं मिला है, उन्हें कब्जा दिलाया जायेगा। ऐसे नागरिक जिन्होंने कालोनाइजर या बिल्डर को पैसे दे दिये हैं और उन्हें रजिस्ट्री नहीं हुई है, ऐसे नागरिकों की वैधानिक रूप से मदद की जायेगी। बैठक में बताया गया कि नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिये वैध कालोनी की जानकारी एनआईसी पोर्टल पर पूरे दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें कालोनी की अनुमति के संबंध में आवेदन के साथ दिये गये वीडियो को भी अपलोड किया जायेगा। कालोनी के संबंध में निर्धारित शुल्क पर लोक सेवा गारंटी के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये।
बैठक में कलेक्टर श्री जाटव ने गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में की जा रही कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर बताया गया कि प्रथम चरण में इस माह के अन्त तक सैकड़ों सदस्यों को प्लाट का कब्जा और रजिस्ट्री करवायी जायेगी। इसके लिये उन्होंने उप पंजीयक सहकारिता को सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
नागरिकों को कालोनी संबंधी प्लाटों की धोखाधड़ी से बचाने के लिये कालोनी संबंधी विभिन्न जानकारियां सार्वजनिक की जायेगी*