भारत सरकार के आदेशानुसार संचालनालय, नगरीय  प्रशासन एव विकास मप्र द्वारा  5 अप्रैल(राविवार) को  प्रदेश के नगरीय क्षेत्रो में स्ट्रीट लाइट बन्द न किये जाने को लेकर आदेश जारी।


भोपाल। भारत सरकार के आदेशानुसार संचालनालय, नगरीय  प्रशासन एव विकास मप्र द्वारा  5 अप्रैल(राविवार) को  प्रदेश के नगरीय क्षेत्रो में स्ट्रीट लाइट बन्द न किये जाने को लेकर आदेश जारी।
आदेशित पत्र के निम्नोक्त मुख्य बिंदु---


 जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में विश्व में कोरोना संकट व्याप्त है , जिसके दृष्टिगत हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनाक 05 अप्रैल , 2020 को देश के समस्त नागरिको से रात्रि 9 . 00 बजे मिनट तक की अवधि के लिए स्वैच्छिक रूप से घरों की समस्त लाईट बंद करने की अपील की गई है ।
2 . माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह भी अपील की गई है , कि उक्त अवधि में नागरिक अपने घरों की बालकनी अथवा दरवाजों पर खड़े रहकर मोमबत्ती / दीया / टार्च / मोबाईल की फ्लैश लाईट के माध्यम से प्रकाश करें , ताकि प्रकाश की महाशक्ति का एहसास हो सके एवं हम एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं , यह उजागर हो सके ।
 3 . उपरोक्त के अनुक्रम में कृपया सचिव , भारत सरकार , विद्युत मंत्रालय के संदर्मित पत्र का अवलोकन करें , जिसके माध्यम से यह निर्देश दिए गए हैं , कि उक्त अवधि में नगरीय क्षेत्रों की स्ट्रीट लाईट बंद न की जाए , ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो ।