*जनसम्पर्क समाचार सेवा, इंदौर* *जिला प्रशासन इंदौर – विशेष न्यूज बुलेटिन*

*जनसम्पर्क समाचार सेवा, इंदौर*


*जिला प्रशासन इंदौर – विशेष न्यूज बुलेटिन*


 *इंदौर दिनांक 05 अप्रैल 2020*


  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इंदौर पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शहर में अनाधिकृत रूप से कहीं पर भी किराना की दुकान खोले जाने पर त्वरित कार्यवाही करें। श्री सिंह ने कहा है कि यदि इंदौर में किसी ने भी किराना की दुकानें खोलकर भीड़ लगाने की कोशिश की तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। नगर निगम के संबंधित निरीक्षकों को भी इस आदेश का कढ़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 
  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने साफ़ तौर पर कहा है कि सब्ज़ी का विक्रय अभी प्रतिबंधित है, नगरीय क्षेत्र में सब्ज़ी की बिक्री किए जाने पर धारा 151 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। 
  कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया है कि रूटीन में भेजे गए कुल सैंपल में से आज कोरोना की कुल 90 निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वहीं पहले पॉज़िटिव  रहे मरीज़ों में से 13 मरीज़ों की उपचार उपरांत प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आयी है। इनका सैंपल द्वितीय परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है वह भी निगेटिव आने पर इनकी अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। यह एक आशाजनक संकेत है। 
  कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया है कि नगर में ऑनलाइन शॉपिंग चेन के ज़रिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है इसमें तीन-चार दिनों का समय लग सकता है नागरिकगण धैर्य रखें। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस सिस्टम को सफल बनाने में सहयोग दें। 
  नगर निगम की कचरा गाड़ियों के माध्यम से जो आर्डर लिए जा रहे हैं उसकी आपूर्ति के लिए भी नागरिक थोड़ा धीरज अवश्य रखें।
  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन नागरिकों के सड़कों पर अनावश्यक और अनाधिकृत रूप से निकलने पर कड़ी कार्यवाही करेगा। इस कार्यवाही के ज़िम्मेदार वही व्यक्ति होंगे जो अनाधिकृत रूप से सड़कों पर निकल रहे हैं। जिला प्रशासन अनाधिकृत रूप से निकलने वालों के लिए पृथक से किसी भवन को जेल नोटिफाई करने पर विचार कर रहा है इस पर कार्य जारी है। अनाधिकृत रूप से निकलने वालों को दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 151 और धारा 107- 116 के तहत गिरफ़्तार कर इस जेल में रखा जाएगा। उन्हें जेल में तब तक रखा जाएगा जब तक कोरोना की परिस्थिति पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। नागरिकों से अपील है कि वो नियमों का उल्लंघन नहीं करें। 
  कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि कोरोना वायरस के संबंध में तब तक सतर्कता रखें जब तक हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बीमारी स्वाइन फ्लू जितनी ख़तरनाक नहीं है लेकिन इसका संक्रमण अत्यधिक तेज़ी से होता है। श्री मनीष सिंह ने कहा है कि समय पर इलाज होने से यह बीमारी पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाती है अतः इस संक्रमण को रोकने के लिए सख़्ती संयम और अनुशासन रखना बेहद ज़रूरी है।
  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने कहा है कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं से संबद्ध व्यक्ति अथवा अस्पताल जा रहे मरीज़ या डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर दवा लेने जाने वाले व्यक्ति को ही कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है किन्तु पुलिस द्वारा इन श्रेणी के लोगों को जाँच के दौरान यह उद्देश्य सिद्ध करना होगा कि वे क्यों घर से बाहर हैं।
  कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया है कि निजी चिकित्सालय के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ़ की सेवाएँ भी शासन द्वारा ली जा सकेंगी राज्य शासन द्वारा इन्हें श्रेणीवार 25 हज़ार रुपये से लेकर सवा लाख रुपये प्रति माह का मानदेय उनके विशेष योगदान हेतु दिया जाएगा। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने अपर कलेक्टर श्री संतोष टैगोर को इस संबंध में नोडल अधिकारी बनाया है कि वे सभी निजी अस्पतालों से समन्वय कर कार्यवाही करेंगे। 
  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने साफ़ तौर पर कहा है कि आज रात्रि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रकाश किए जाने के लिए नागरिक गण अपने घरों से बाहर कदापि नहीं निकलें। सभी रहवासी अपने घरों की सीमा में रहकर ही प्रकाश कर सकते हैं इस गतिविधि में घरों से बाहर निकलना कर्फ्यू का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस इस संबंध में सख़्त कार्यवाही करें यह निर्देश जारी किए गए हैं। 
 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश पुलिस को दिए है कि रात्रि में इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में तत्काल गिरफ़्तारी करें आवश्यकता पढ़ने पर लाठीचार्ज भी किया जा सकता है।