लॉक-डाउन कर्फ्यू के दौरान धारा 144 के उल्लंघन में दुकान खोलते 02 आरोपियों को थाना खजराना ने किया गिरफ्तार*

*लॉक-डाउन कर्फ्यू के दौरान धारा 144 के उल्लंघन में दुकान खोलते 02 आरोपियों को थाना खजराना ने किया गिरफ्तार*


*आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण पंजीबद्ध।* 


इंदौर- दिनांक 03 अप्रेल 2020-  जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा *covid-19 corona virus* से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।
जिसके तारतम्य में थाना खजराना द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर दुकान खोलने संबंध में निम्न 02 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।


*1- निजाम पिता मरगूब अंसारी निवासी 11 हबीब कॉलोनी खजराना  इंदौर।(दुकान खोलते)* 


*2- आकाश पिता मुकेश  भालसे निवासी 117 न्याय नगर खजराना इंदौर(दुकान खोलते)*
 
उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।