*ऑनलाइन शापिंग एजेन्सी को घर-घर सामान पहुँचाने की छूट*

 


*ऑनलाइन शापिंग एजेन्सी को घर-घर सामान पहुँचाने की छूट*
इंदौर 
 अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस. तोमर द्वारा भारतीय दण्ड विधान की 1973 की धारा-144 के आदेशानुसार आम रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं को जारी हेतु घर-घर दूध पहॅुचाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी एवं वर्तमान में प्रचलित है। इसके उपरांत नगर निगम के माध्यम से किराना सामग्री एवं आलू-प्याज का भुगतान के आधार पर घर-घर प्रदाय की व्यवस्था आदेशित की गई है। अत: यह व्यवस्था भी 3 से 5 दिन में शहर में सूचारु रुप  से प्रारंभ हो जायेगी। किराना सामान एवं अन्य घरेलू सामान को घर-घर प्रदाय के लिये इंदौर शहर में विभिन्न "ऑनलाइन शापिंग चेन" भी मौजूद है, जो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री व अन्य सामग्रियों की घर-घर सप्लाय बुकिंग के आधार पर कर सकती है तथा इन एजेन्सीज का सम्पूर्ण नेटवर्क भी पूर्व से स्थापित है। 
इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा इन ऑनलाइन शापिंग वाली विभिन्न एजेन्सीज जैसे ऑन डोर, मेट्रो, बेस्ट प्राइज, रिलायन्स, बिग बास्केट, ग्रोफर्स संस्थान, फ्लिपकार्ट आदि से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा चर्चा उपरांत वर्तमान इंदौर की कर्फ्यू वाली स्थितियों में यह संस्थायें ऑनलाइन एवं ऑन फोन कॉल बुकिंग लेकर घर-घर सामग्री का वितरण इस प्रकार से कर सकती हैं कि इंदौर शहर के रहवासियों को उनके घर पर ही भुगतान के आधार पर सामग्री प्रदाय हो सकें। इन एजेन्सीज को, जिन्हें इस आदेश के माध्यम से अनुमति दी जा रही है, उन सभी को मॉल/सामग्री उनके होलसेल डीलर से प्राप्त होती रहेंगी, जिससे इनकी सप्लाय निरंतर बनी रहेंगी।